80 ई के तहत टैक्स बचत
आयकर की इस धारा के अंतर्गत स्वंय या आश्रितों की उच्च शिक्षा के लिए लिए गये लोन पर भुगतान किये गये ब्याज के बराबर के छूट का प्रावधान है। इस प्रकार की कटौती आठ वर्षों के लिए या फिर जब तक ब्याज का भुगतान हो किया जाता है। यहां यह बात ध्यान देने लायक है कि किसी पार्ट टाइम कोर्स के लिए इस प्रकार की कटौती नहीं दी जाती है।